मौलिक अधिकार | मूल अधिकार | RAS | PRE | MAINS

Published on December 5, 2022 by Abhishek Shekhawat |
Last Updated on March 14, 2023 by Abhishek Shekhawat
      मौलिक अधिकार / मूल अधिकार
  • मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार है जो सभी नागरिको के लिये गारंटीकृत है |
  • इन्हें नस्ल, धर्म, लिंग, आदि के आधार पर बिना भेदभाव के लागू किया जाता है |
  • भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12-35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है |
  • मूल अधिकार, अमेरिकी संविधान से लिये गये है |
  • मूल अधिकार राजनितिक लोकतंत्र के लिये आदर्श तथा कार्यपालिका की निरकुंशता और विधायिका के मनमाने कानूनों पर सीमाएं लगाते है |
  • मिनर्वा मिल्स मामले (1980) के अनुसार मूल अधिकार और निति निर्देशक तत्व के बिच संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है |
  • मूल रूप से सात मूल अधिकार है :-
  1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
  4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
  5. सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
  6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
  7. संम्पत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) अव अनुच्छेद 300A (क़ानूनी अधिकार)
  • 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क़ानूनी अधिकार बना दिया अत: वर्तमान में 6 मूल अधिकार है |
  1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
  • विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान सरंक्षण (अनुच्छेद-14)
  • धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद-15)
  • लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता (अनुच्छेद-16)
  • अस्प्रश्यता का अंत (अनुच्छेद-17)
  • उपाधियो का अंत (अनुच्छेद-18)
  1. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
  • स्वतंत्रता के संबंधित 6 अधिकारों का सरंक्षण – (a) वाक् और अभिव्यक्ति (b) सम्मलेन  (c) संघ   (d) संचरण (e) निवास  (f) पेशा (वृत्ति) – (अनुच्छेद -19)
  • अपराधो के लिये दोषसिद्धि के सबंध में सरंक्षण – (अनुच्छेद -20)
  • प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का सरंक्षण – (अनुच्छेद -21)
  • प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार – (अनुच्छेद -21A)
  • कुछ दशाओ में गिरफ़्तारी और निरोध से सरंक्षण – (अनुच्छेद -22)
  1. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
  • मानव के ############### का प्रतिषेध – (अनुच्छेद -23)
  • कारखानों आदि में बालको के नियोजन का प्रतिषेध – (अनुच्छेद -24)
  1. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार – (अनुच्छेद 25-28)
  • अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता – (अनुच्छेद -25)
  • धार्मिक मामलो के प्रबंधन की स्वतंत्रता – (अनुच्छेद -26)
  • किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लियेकरो के संदाय के बारे में स्वतंत्रता – (अनुच्छेद -27)
  • शिक्षा संस्थाओ में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता – (अनुच्छेद -28)
  1. सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार – (अनुच्छेद 29-30)
  • भाषा, लिपि और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति का सरंक्षण – (अनुच्छेद -29)
  • शैक्षिक संस्थाओ की स्थापना और उनके प्रशासन के लिये अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार – (अनुच्छेद -30)
  1. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद -32)
  • मूल अधिकारों के प्रवर्तन करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार |
इसके लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार की रिट जारी की जा सकती है – बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध उत्प्रेषण और अधिकार-प्रच्छा | मूल अधिकारों का महत्व :-
  1. देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला स्थापित करते है |
  2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक तथा व्यक्ति की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करते है |
  3. भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत करते है |
  4. अल्पसंख्यक वर्गों के हितो की रक्षा करते है |

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